निगरानी और सलाह समिति की हुई बैठक
प्रतिनिधि, औरंगाबाद शहर.
विदित हो कि मुफ्त कानूनी बचाव पक्ष सहायता प्रणाली के अंतर्गत सभी अधिवक्ताओं की पूर्णकालिक नियुक्ति इसीलिए की गयी है कि अपने निजी वकालत के कार्य को छोड़कर सिर्फ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले बचाव से संबंधित वाद में कार्य करते हुए उन्हें सशक्त बचाव करते हुए न्याय मिल सके. ऐसी स्थिति में यह परम दायित्व है कि उस पैमाने पर पूर्ण रूप से खरे उतरें. बैठक में मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता युगेश किशोर पांडेय, उपमुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता अभिनंदन कुमार एवं मुकेश कुमार, सहायक विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता चंदन कुमार एवं रंधीर कुमार आदि उपस्थित रहे.
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