हत्या के जुर्म में छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास

एपीपी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कुंडा निवासी अभियुक्त अजय सिंह, निर्मला देवी, रामप्रवेश सिंह, संतोष सिंह, संजीत सिंह और सुजीत सिंह को भादंवि की धारा -302 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है

By SUDHIR KUMAR SINGH | July 28, 2025 6:40 PM
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औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे आठ न्यायाधीश मनीष जयसवाल ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या -42/21, एसटीआर -246/21, 32/24 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है. एपीपी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कुंडा निवासी अभियुक्त अजय सिंह, निर्मला देवी, रामप्रवेश सिंह, संतोष सिंह, संजीत सिंह और सुजीत सिंह को भादंवि की धारा -302 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन साल अतिरिक्त कारावास होगी. अभियुक्त संतोष सिंह और सुजीत सिंह को 27 आर्म्स एक्ट में भी सजा सुनायी गयी है. 27 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त संतोष सिंह और सुजीत सिंह को सात साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अभियोजन की ओर से नौ गवाही हुई थी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कुंडा निवासी प्राथमिकी सूचक रिंकु कुमार ने पांच मार्च 2021 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि हमारे चाचा अजय सिंह और रामप्रवेश सिंह गांव के मरहटिया से शमीम बगीचे के बीच खेत में आलू कोड़ रहे थे. सूचक रिंकु कुमार और मिंकु कुमार ने चाचा से पूछा कि हमारे बटाईदार को खेत में काम करने से मना क्यों कर दिया. तब चाचा-चाची और उनके पुत्र सहित अन्य ने हमला कर दिया. सुजीत और संतोष गोली चलाने लगे. उसके भाई मिंकु कुमार को गोली लगने से मौत हो गयी थी. इस घटना के सभी छह अभियुक्तों को 16 जुलाई को दोषी करार दिया गया था.

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