राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औरंगाबाद जिले को कई नयी सौगातें मिली
प्रतिनिधि, औरंगाबाद नगर.
जिले के मदनपुर को नगर पंचायत घोषित करने के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा तीन एवं चार के अंतर्गत अधिसूचना प्रारूप के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाने एवं धारा पांच अंतर्गत निर्धारित अवधि में विचार योग्य आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर धारा छह के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र के गठन की अधिसूचना निर्गत करने का निर्णय लिया गया है.नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार जिले के ग्राम दशवतखाप (784) एवं मदनपुर (785) को मिलाकर मदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने के पश्चात नगर निकाय द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ वहां के नागरिकों को मिल सकेगा एवं शहरी सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा, जिससे राज्य में शहरीकरण में वृद्धि होगी.
जलापूर्ति योजना में मिली राशि
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