बांका. विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय विनीत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को शराब तस्करी के मामले में विचारण के बाद एक आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा भागलपुर जिला के मायागंज निवासी निलेश कुमार को सुनायी है. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में छह गवाह पेश किये. घटना क्रम के अनुसार 26 जून 2020 को उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर बाराहाट थाना क्षेत्र के मधुसुदनपुर के पास 11 लीटर विदेशी शराब के साथ बाइक सवार उक्त आरोपी को पकड़ा था. मौके पर टीम ने शराब में प्रयुक्त उनकी बाइक को भी जब्त कर लिया था. गिरफ्तार तस्कर के विरुद्ध उत्पाद विभाग के एसआइ प्रमोद कुमार मंडल के द्वारा मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले की सुनवाई विशेष उत्पाद न्यायालय में चल रहा था. अदालत ने विचारण के बाद उक्त शराब तस्कर को दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख अर्थदंड की सजा सुना दी. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी प्रियरंजन चौधरी एवं बचाव पक्ष की ओर से आनंददेव चौधरी ने बहस में हिस्सा लिया.
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