इस बार पुराने दावेदार के साथ कई नये चेहरे आयेंगे नजर
10 मार्च को पदमुक्त हुए थे तत्कालीन सभापति
होल्डिंग टैक्स के मामले में बीते 10 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग ने सुनवाई पूरी करते हुए तत्कालीन सभापति अनिल सिंह के पदमुक्त का फैसला सुनाया था. इसी के बाद यहां चुनाव की सुगबुगाहट प्रारंभ हो गयी है. हालांकि, इसके बाद फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है. अभी सभापति का दायित्व उप सभापति डॉ विनिता प्रसाद निभा रही हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है