बांका. एडीजे टू अतुलवीर सिंह की अदालत ने शनिवार को दहेज हत्या के मामले में पति और ससुर को दोषी करार देते हुए पति को 10 साल और ससुर को 7 साल की सजा सुनाई है. बाराहाट मोहनपुर निवासी रीता देवी पिता हरि राय की शादी 2017 में धोरैया के कुसमी गांव में हुई थी. शादी के बाद से ही पति चक्रवर्ती राय, ससुर तारणी राय और सास बंशी देवी ने महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. इसी क्रम में 27 जून 2023 को महिला रीता देवी की हत्या कर दी गयी थी. जिसके बाद मृतका के पिता हरि राय ने बाराहाट थाना में पति, ससुर व सास पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. लंबी सुनवाई के बाद एडीजे टू अतुलवीर सिंह ने पति चक्रवर्ती राय और ससुर तारणी राय को दोषी करार देते हुए पति को 10 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 9 माह अतिरिक्त की सजा सुनाई. वहीं ससुर तारणी राय को 7 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया. सुनवाई में बचाव पक्ष से राजकिशोर चौधरी व सरकारी पक्ष से नीरज कुमार सिंह ने हिस्सा लिया.
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