बांका. एडीजे वन अभिषेक कुमार भान की अदालत ने शनिवार को गांजा तस्करी मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुये दो आरोपितों को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने आरोपितों के उपर 1 लाख रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नही करने पर आरोपितों को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा खगड़िया जिला के गोगरी थाना क्षेत्र निवासी रितेश कुमार एवं मरैया ओपी क्षेत्र निवासी सुजीत कुमार को सुनायी है. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान पेश किये. जिन्होंने आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजकिशोर सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद देव चौधरी एवं सुमन सिन्हा ने बहस में हिस्सा लिया.
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