बेगूसराय (कोर्ट). प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने वीरपुर थाना कांड संख्या 128/ 2021 एवं सत्र वाद 119/ 2022 की सुनवाई करते हुए प्रेम प्रसंग में हुई हत्या की आरोपित वीरपुर थाने के पर्रा गांव निवासी नीतू देवी एवं बछवारा थाने के नारेपुर निवासी गौतम कुमार को हत्या में दोषी करार दिया गया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं धारा 120 बी में दोषी पाकर आजीवन कारावास, धारा 201 में दोषी पाकर तीन साल कारावास एवं कुल 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. बता दें कि वीरपुर थाने के पर्रा निवासी सूचक संतोष कुमार ने आरोप लगाया था कि 20 अक्तूबर, 2021 की रात में प्रेम-प्रसंग में सूचक के भाई मंतोष कुमार की हत्या उसकी पत्नी नीतू देवी ने अपने प्रेमी संतोष कुमार के साथ मिलकर धारदार हथियार से गला काटकर कर दी थी. लोक अभियोजक संतोष कुमार ने बताया कि मंतोष कुमार की हत्या में मृतक के आठ वर्षीय पुत्र रिशु कुमार की गवाही काफी महत्वपूर्ण रही, जिसने न्यायालय में बताया कि उसके पिता मंतोष कुमार को धारदार हथियार से हत्या उसकी मां नीतू देवी व गौतम कुमार ने मिलकर की है.
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