-इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय में चेंबर पदाधिकारियों व श्रम विभाग के पदाधिकारियों के बीच हुई बैठक
वरीय संवाददाता, भागलपुर
उप श्रमआयुक्त सुधांशु कुमार ने बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम संबंधी जानकारी दी और कहा कि सभी व्यापारियों को बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है. चाहे उनके दुकान में कोई भी कर्मचारी हो या ना हो, जीरो लेबर पर भी यह नियम लागू होता है. रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है और यह बड़ी आसानी से हो जाता है.
बैठक में उत्तम झुनझुनवाला, राजेश बंका, रमण साह, अजीत जैन ,पी आरओ उज्जैन मालू, नीलेश कोटरीवाल, मनीष बुचासिया, अनिल कड़ेल, धनंजय कुमार, शिव शंकर खेमका, प्रदीप कुमार जैन, संदीप खंडेलवाल, पिंटू कुमार, अरुण कुमार, सज्जन कुमार महेशका ,अनिल खेतान, संजय जैन आदि उपस्थित थे. धन्यवाद ज्ञापन सचिव प्रदीप जैन ने किया.
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