अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन एवं नीलाम पत्र पदाधिकारी कुंदन कुमार ने नीलाम पत्र वाद में बकायेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है. बकायेदार को दीवानी जेल भेजने का आदेश दिया है. संबंधित आदेश में शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा (दीवानी जेल) के जेल अधीक्षक को पत्र भेज कर कहा गया है कि वे बकायेदार नाथनगर के शाहपुर के चंद्रशेखर प्रसाद सिंह खिलाफ न्यायालय में लंबित नीलाम पत्र वाद के तहत 9,76,424 रुपये की वसूली के लिए 17 व 19 जुलाई को बॉडी वारंट निर्गत किया गया था. रविवार को नाथनगर थाना प्रभारी द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायालय में पेशी के दौरान उन्होंने न तो बकाया राशि का भुगतान किया और न ही ऐसा कोई संतोषजनक तर्क दिया, जिससे उनकी रिहाई को न्यायोचित ठहराया जा सके. ऐसे में न्यायालय ने उन्हें अधिकतम 31 अक्टूबर तक दीवानी जेल में रखने का निर्देश दिया है. इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि बकायेदार को दीवानी जेल में ले लिया जाये और जब तक कि वे प्रावधानों के अनुसार छूट के पात्र नहीं हो जाते. साथ ही न्यायालय ने 94 रुपये प्रतिदिन की दर से मासिक निर्वाह भत्ता निर्धारित किया है, जो जेल में बंदी अवधि के दौरान लागू रहेगा.
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