Bhagalpur: कुलपति बनने के लिए पूर्व डीन पर दस्तावेज में छेड़छाड़ का आरोप, जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज

Bhagalpur: टीएमबीयू के पूर्व डीन सह पूर्व लोकपाल प्रो संजय कुमार झा पर राजभवन के आदेश पर शैक्षणिक दस्तावेज में छेड़छाड़ के आरोप में जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है.

By Paritosh Shahi | October 19, 2024 10:04 PM
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Bhagalpur: तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय(TMBU) के पूर्व डीन सह पूर्व लोकपाल प्रो संजय कुमार झा पर राजभवन के आदेश पर शैक्षणिक दस्तावेज में छेड़छाड़ के आरोप में जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन सचिवालय में प्रमोशन संबंधित दस्तावेज को वर्ष 2016 को वर्ष 2010 बनाते हुए स्वयं अभिप्रमाणित कर सूचना उपलब्ध कराया, जो पूर्णत: जालसाजी है. मामले में टीएमबीयू के प्रभारी रजिस्ट्रार सह कॉलेज इंस्पेक्टर प्रो संजय झा ने विवि थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गयी है. आवेदन में बताया गया है कि पूर्व डीन सह पीजी भूगोल विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो संजय कुमार झा ने लाभ लेने के लिए अवैध दस्तावेज एवं आपराधिक षड्यंत्र के तहत प्रमोशन की अधिसूचना में छेड़छाड़ की. मामले में राजभवन से कुलपति को पत्र भेज कर लीगल एक्शन लेने का आदेश दिया था. बता दें कि विवि प्रशासन ने पूर्व में लोकपाल पद से भी उन्हें हटाया था.

क्या है मामला

विवि सूत्रों के अनुसार तीन माह पहले कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन ने आवेदन लेने की तिथि जारी किया था. इसे लेकर पूर्व डीन ने विवि से एनओसी लिया और राजभवन के सचिवालय में आवेदन किया था. जहां से प्रमोशन व शैक्षणिक दस्तावेज को जांच के लिए टीएमबीयू को भेजा गया था. जेनरल शाखा में इसकी जांच की गयी, जिसमें पाया गया कि पूर्व डीन का प्रमोशन 15 दिसंबर 2016 में किया गया है. जबकि राजभवन में जमा प्रमोशन संबंधित दस्तावेज में 2016 के बदले 2010 अंकित है.

कुलपति नहीं बने, साजिश के तहत गलत आरोप लगाया – पूर्व डीन

पूर्व डीन सह पूर्व लोकपाल ने कहा कि कुलपति नहीं बने. साजिश कर गलत आरोप लगाया जा रहा है. कहा कि दस्तावेज में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गयी. बताया कि वर्ष 2016 में 20 से अधिक लोगों को प्रमोशन दिया गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं कि हम कुलपति नहीं बनें. इसलिए साजिश के तहत बदनाम काम कर रहे हैं. कहा कि मामला न्यायालय में चला गया है. न्यायालय पर भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा.

कोट –

राजभवन के आदेश पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. मामले में लीगल एक्शन लेने का निर्देश दिया था. जिसका पालन किया गया है.
प्रो जवाहर लाल, कुलपति

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