bhagalpur news. दूसरी जगह घटना होने पर खुद से जुड़े थाने में दर्ज करा सकते हैं जीरो एफआइआर : सिन्हा

प्रभात खबर की ओर से लीगल काउंसलिंग का आयोजन.

By KALI KINKER MISHRA | April 20, 2025 11:02 PM
feature

प्रभात खबर लीगल काउंसलिंग में मौजूद वरीय अधिवक्ता सह एलएडीसी चीफ संजय सिन्हा जमीन विवाद समेत अन्य मामलों पर पाठकों को दी सलाहसंवाददाता, भागलपुरप्रभात खबर की ओर से लीगल काउंसलिंग मुहिम के तहत रविवार को पाठकों को नि:शुल्क कानूनी सलाह मुहैया कराने का सिलसिला जारी है. इस रविवार को वरीय अधिवक्ता सह लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी) के चीफ संजय सिन्हा ने सलाह दी. उन्होंने भूमि विवाद, आपराधिक मामले समेत पाठकों द्वारा पूछे गये सवालों का जवाब दिया. अविनाश कुमार राय, नरकटिया, बिहपुर, नवगछिया.

प्रश्न :

दादा तीन भाई थे, तीन के 13 वंशज हुए. अब तक जमीन का बंटवारा नहीं हो पाया है. पहले जमीन जो खरीदा गया वो पूर्व में हुए सर्वे के दौरान बिना बंटवारा के ही किसी के भी नाम से जमीन को चढ़वा दिया गया. इसके बाद कुछ जमीन खरीद की गयी, जिसका भुगतान मेरे पिताजी ने किया. इधर, चाचा ने अपने, पत्नी और अपने बच्चों के नाम से जमीन करवा लिया. 20-25 साल से बंटवारा का प्रयास किया जा रहा है तो आपस में मिलकर नहीं हो पा रहा है. क्या किया जाये?

उत्तर :

पंकज राय, रन्नुचक, नाथनगर.

प्रश्न :

उत्तर :

सबसे पहले तो लखीसराय जीआरपी में संपर्क कर वहां एफआइआर दर्ज करा सकते हैं. वहां अगर एफआइआर नहीं लिया जाता है तो भागलपुर में आइजी, एसएसपी को आवेदन दे सकते हैं. या फिर व्हाट्स एप या ईमेल पर बिहार डीजीपी को आवेदन दे सकते हैं. अभी नये कानून के तहत जीरो एफआइआर का प्रावधान है. वहां केस दर्ज कर संबंधित थाना को भेज दिया जायेगा. आप नाथनगर थाना में भी जीरो एफआइआर करने के संबंध में आवेदन दे सकते हैं.

प्रश्न :

श्रम आयुक्त कार्यालय से मेरा सर्टिफिकेट कोर्ट में सदर एसडीएम के यहां केस दायर किया गया है. उनके कोर्ट से विभाग को तीन बार नोटिस जा चुकी है और विभाग इसका जवाब नहीं दे रहा है. मेरे मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तो श्रम आयुक्त को इसकी शिकायत की गयी थी. जिस पर श्रम आयुक्त ने पैसा जमा करने के लिए निर्देश दे दिया था. ऐसे में क्या किया जाये?

उत्तर :

उज्जवल कुमार रॉय, रौशनपुर, पीरपैंती.

प्रश्न :

उत्तर :

म्यूटेशन के लिए जो आपने आवेदन दिया है उसमें क्या आदेश आता है उसे देखा जाये. या तो कंप्लेंट को खारिज किया जाता है या फिर आपका म्यूटेशन खारिज हो सकता है. अगर आपका म्यूटेशन खारिज किया जाता है तो आप फिर डीसीएलआर के यहां अपील कर सकते हैं. और अगर वहां भी खारिज होता है तो एडीएम के यहां रिविजन के लिए अपील कर सकते हैं. या फिर आप डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं. या फिर टाइटिल सूट के माध्यम से भी आ सकते हैं.

प्रश्न :

मेरा एक भाई जोकि मूक बधिर है, जिसका ग्राम पंचायत सचिव, गोराडीह में बहाली हुई. इसकी सूचना एक दिन पूर्व ही दी गयी. काउंसलिंग के दिन जैसे तैसे जो भी कागजात/दस्तावेज मौजूद था वह लेकर चला गया. जहां कागज पूर्ण नहीं होने की वजह से दोबारा आने को कहा गया और प्रखंड में कई कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिया गया. इसके बाद जितना संभव हो सका उतने कागजात को एकत्रित कर उसे रजिस्ट्री कर दिया और रीसिविंग भी करवाया है. इसके बावजूद कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में क्या करें?

उत्तर :

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें

यहां भागलपुर न्यूज़ (Bhagalpur News), भागलपुर हिंदी समाचार (Bhagalpur News in Hindi),ताज़ा भागलपुर समाचार (Latest Bhagalpur Samachar),भागलपुर पॉलिटिक्स न्यूज़ (Bhagalpur Politics News),भागलपुर एजुकेशन न्यूज़ (Bhagalpur Education News),भागलपुर मौसम न्यूज़ (Bhagalpur Weather News)और भागलपुर क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर .

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version