पंचायती राज विभाग बिहार सरकार की ओर से विभिन्न प्रखंडों में क्षमतावर्धन शिविर लगाया गया था, जिसमें सभी न्याय मित्रों, ग्राम कचहरी सचिव, सरपंच, उप-सरपंच व पंचों को नये भारतीय दंड संहिता के बारे में बताया गया, जो 2023 से भारतीय न्याय संहिता के रूप में परिवर्तित हो गयी है. इस नये संहिता के तहत दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव किया गया है. प्रशिक्षण पंचायत वार निर्धारित किया गया था और सफल भी रहा. मास्टर ट्रेनरों का बकाया प्रशिक्षण का पैसा आज तक नहीं मिला है. एक मास्टर ट्रेनर अधिवक्ता डॉ विपुल कुमार ने बताया कि उन्होंने न्याय मित्रों को भागलपुर जिले के कई प्रखंडों में ट्रेनिंग दी, लेकिन विभाग से अभी तक कोई पारिश्रमिक व योगदान राशि नहीं मिली है. वरीय अधिवक्ता तथा न्याय मित्र संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सेवाकाल का पैसा तो समय पर मिलता नहीं है, प्रशिक्षण शिविरों का पैसा सरकार कहां से देगी. पांच महीने से न्याय मित्रों की फीस बकाया है. विभाग के इस व्यवहार से सभी न्याय मित्रों में असंतोष है. सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहिए, क्योंकि सूबे में अब ई ग्राम कचहरी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और लगातार निष्पादित केसों की संख्या में बढ़ोतरी है, तो सरकार को भी थोड़ा ध्यान ग्राम कचहरी के न्याय मित्रों तथा ग्राम कचहरी सचिव संविदा के ऊपर भी देना चाहिये.
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