न्यायालय समाहर्ता डॉ नवल किशोर चौधरी ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 के तहत दो कुख्यात अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश पारित किया है. यह आदेश गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा करारी गांव निवासी गणेश यादव के पुत्र कामदेव यादव और खरीक थाना क्षेत्र के नया टोला भवनपुरा निवासी गौरव यादव उर्फ बोतल यादव पर लागू होगा. दोनों आरोपियों को बांका जिले के रजौन थाना में रोजाना दो समय सुबह 9.00 से 11.00 बजे तक और शाम 5.00 से 7.00 बजे तक सशरीर उपस्थिति दर्ज करानी होगी. साथ ही उन्हें अपनी गतिविधियों की जानकारी अपने मूल थानाध्यक्ष व रजौन थाना अध्यक्ष को नियमित रूप से देनी होगी.
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