Bihar Election 2020: राजनीतिक दलों द्वारा कोविड-19 के इन प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर महामारी एक्ट में होगी प्राथमिकी दर्ज…

पटना: डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने शनिवार को तमाम राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. अगर कहीं भी गड़बड़ी पायी जायेगी, तो संबंधित राजनेता व अन्य के खिलाफ महामारी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही यह भी बताया कि चुनावी सभा, रैली, जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकता है.

By Prabhat Khabar News Desk | September 27, 2020 10:07 AM
feature

पटना: डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने शनिवार को तमाम राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. अगर कहीं भी गड़बड़ी पायी जायेगी, तो संबंधित राजनेता व अन्य के खिलाफ महामारी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही यह भी बताया कि चुनावी सभा, रैली, जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकता है.

डीएम ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की

डीएम ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया. इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में सहयोग भी करने का आग्रह किया.

चुनाव प्रचार के दौरान ली जाने वाली अनुमति संबंधी प्रावधान आदि से अवगत कराया

बैठक में डीएम ने प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्रेस नोट, चरणबद्ध चुनाव संबंधी कार्यक्रम, नॉमिनेशन की प्रक्रिया, चुनाव प्रचार संबंधी प्रावधान, आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रावधान, इवीएम-वीवीपैट के संचालन रेंडमाइजेशन व दोषपूर्ण इवीएम के बदलने, चुनाव प्रचार के दौरान ली जाने वाली अनुमति संबंधी प्रावधान आदि से अवगत कराया.

Also Read: Bihar Election 2020: चुनाव के दौरान पटना जिले में होगी 11,683 वाहनों की जरूरत, जानें किराया के साथ ईंधन की तय दरें…
यह भी बताया गया

– मतदान 7 बजे पूर्वाह्न से 6:00 बजे अपराह्न तक होगी.

– मॉक पोल मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले शुरू होगा, 5:30 बजे सुबह में मॉक पोल होगा.

– धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव कार्य के लिए नहीं किया जाना है.

– भाषण के दौरान किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना है.

– जाति, धर्म, संप्रदाय आदि पर आधारित भाषण नहीं दिया जाना है.

– सभी निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में मास्क लगाना अनिवार्य है.

– डोर टू डोर कैंपेनिंग में अधिकतम पांच व्यक्ति ही हो सकते हैं. दो काफिले के बीच आधे घंटे का अंतर रखना होगा.

– विधि-व्यवस्था से संबंधित मामलों की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी से और चुनावी खर्च से संबंधित अनुमति निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है. फर्स्ट कम ,फर्स्ट सर्विस का पालन किया जायेगा. 36 घंटे से 48 घंटे के बीच अनुमति मिल जायेगी.

– नॉमिनेशन के दौरान दो वाहन की अनुमति होगी.

– 100 मीटर पहले ही वाहन रोकने की व्यवस्था.

– अभ्यर्थी के साथ दो व्यक्ति ही रहेंगे.

– नॉमिनेशन सहित सभी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना हाेगा.

– नॉमिनेशन की परंपरागत व्यवस्था के अतिरिक्त ऑनलाइन प्रक्रिया की भी व्यवस्था है.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version