Bihar election 2020 : पोस्टल बैलेट का प्रयोग करनेवाले पांच तक दें सकते हैं आवेदन
डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संबंधित मतदाताओं को एक से पांच अक्तूबर तक प्रपत्र 12बी में आवेदन करना अनिवार्य होगा.
By Prabhat Khabar News Desk | October 1, 2020 10:20 AM
गया. विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं व कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलट पेपर (डाक मतपत्र) से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि संबंधित मतदाता अपने मताधिकार का सहूलियत से प्रयोग कर सके.
डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संबंधित मतदाताओं को एक से पांच अक्तूबर तक प्रपत्र 12बी में आवेदन करना अनिवार्य होगा. पोस्टल बैलट पेपर की सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पश्चात मतदाता अपने घर से ही पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान कर सकेंगे.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त मतदाताओं (80 वर्ष से अधिक, दिव्यांग, कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों) को मतदान केंद्र पर आकर मतदान करने को कोई मनाही नहीं है. लेकिन, प्रपत्र 12बी में आवेदन करने के पश्चात संबंधित मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर मतदान नहीं कर सकेंगे.
उन्हें वैलेट पेपर के माध्यम से ही मतदान करना होगा. एक अक्तूबर से गया जिले में अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन भरे जायेंगे. डाक मतपत्र के लिए प्रपत्र 12बी जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय निर्वाचन कार्यालयों में, संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ के पास तथा ईसीआई/ सीईओ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका प्रयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है.