बिहारशरीफ. अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों पर लागू किए गए सम्बद्धता विनियमावली-2011 को वापस लेने की मांग को लेकर मंगलवार को बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ के द्वारा स्थानीय श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में धरना दिया गया. धरने के बाद सदस्यों के द्वारा अपने मांगों की सूची जिला पदाधिकारी को सौंपा गया. इसके पूर्व धरने को संबोधित करते हुए संघ के जिला संयोजक योगेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य में कुल 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालय हैं. सम्बद्धता विनियमावली-2011 उन विद्यालयों पर लागू नहीं की जा सकती जो पूर्व से अधिनियम 1981 की धारा 19 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार से अनुमोदित हैं. इन स्कूलों की स्थापना 1970 से 2008 के बीच की गयी है. इन विद्यालयों की स्थापना आम जनता द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम किए गए निबंधित भूमि पर की गयी है. ये सभी विद्यालय स्वत्वधारक नियमावली 1994 के अंतर्गत स्थापित एवं मान्यताप्राप्त है. वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने वित्तरहित नीति समाप्त कर इन विद्यालयों के शिक्षकों को अनुदान देने का निर्णय लिया था, साथ ही इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है. सम्बद्धता विनियमावली- 2011 मुख्यतः केवल परीक्षा सम्बद्धता प्रदान करने के लिए बनाई गयी है. इसमें विद्यालयों को कोई सरकारी वित्तीय सहायता नहीं दी जाती. इसलिए अधिनियम 1981 के तहत मान्यता प्राप्त इन 715 विद्यालयों पर यह विनियमावली थोपना न्यायोचित नहीं है. शिक्षा विभाग से इन विद्यालयों के प्रबंधकों ने अनुरोध किया है कि सम्बद्धता विनियमावली-2011 को वापस लेकर इन विद्यालयों को पूर्ववर्ती नियमों के तहत संचालित होने दिया जाये. धरने के माध्यम से शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस विनियमावली को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जायेगा. माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों और शिक्षकों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सम्बद्धता विनियमावली 2011 को इन विद्यालयों पर लागू किये जाने का विरोध किया.
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