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बक्सर: मां और मासूम भतीजे के हत्यारे को आजीवन कारावास, दो साल पहले हुई थी वारदात

बक्सर: बक्सर में दो साल पहले हुई दिल दहलाने वाली घटना में मनोज ने अपनी मां जानकी देवी (62) और तीन वर्षीय भतीजे ऋषभ की नृशंस हत्या कर दी थी. मठिया मोहल्ला हत्याकांड में मुख्य आरोपित को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तीन की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

बक्सर: बक्सर के बहुचर्चित मठिया मोहल्ला हत्याकांड (कांड संख्या 353-23) में मुख्य आरोपित मनोज कुमार साह को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तीन सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

स्पीडी ट्रायल के तहत पूरी हुई सुनवाई

जानकारी के अनुसार इस मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई पूरी की गई. दो साल पहले हुई इस दिल दहलाने वाली घटना में मनोज ने अपनी मां जानकी देवी (62) और तीन वर्षीय भतीजे ऋषभ की नृशंस हत्या कर दी थी. घटना 2023 की सुबह मठिया मोहल्ले में हुई, जब मनोज ने छत पर पूजा कर रही अपनी मां पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार किए और मासूम भतीजे को तीन मंजिला छत से नीचे फेंक दिया.

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मनोज को लोगों ने किया था पुलिस के हवाले

इस घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. स्थानीय लोगों और स्वजन ने मनोज को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था. वह बीटेक करने के बाद बेरोजगार था और घर पर ही रहता था. उसका अपनी पत्नी के साथ भी संबंध बेहतर नहीं था और पत्नी उसे छोड़कर मायके में रहती थी. इसको लेकर वह मानसिक रूप से तनाव झेल रहा था. अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर मनोज को दोषी ठहराया गया.

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