दरभंगा. जिले में हजारों बच्चे ऑटो और ई- रिक्शा से निजी स्कूलों के आते जाते हैं. एक अप्रैल से बच्चों को स्कूल लाने व ले जाने में अब तिपहिया वाहनों का उपयोग नहीं हो सकेगा. ऑटो या ई-रिक्शा का स्कूली बच्चों के आवागमन में उपयोग किये जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी. सरकार की सड़क सुरक्षा परिषद ने इन वाहनों से बच्चों के ढ़ोए जाने पर 01 अप्रैल से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है. नया शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है. नए सत्र से अब बच्चे ऑटो और ई- रिक्शा से नहीं ढोए जा सकेंगे. राज्य परिवहन सह बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के सचिव संजय कुमार अग्रवाल एवं सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) सुधांशु कुमार ने जिला स्तरीय वाहन परिवहन अनुश्रवण समिति सह जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सह डीएम, समिति के सदस्य सह एसएसपी के अलावा समिति के सदस्य सह आरटीओ, डीडीसी, अपर समाहर्ता, यातायात एसपी, डीटीओ, एमवीआइ, पथ निर्माण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को पहले ही पत्र लिख कर निर्णय की जानकारी दे दी गयी है. जारी पत्र में कहा है कि सभी हितधारक सह सभी सदस्य, जिम्मेवारी का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करावें. साथ ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी करें.
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