Darbhanga News: दरभंगा. पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाये जाने के बाद रंजन कुमार ठाकुर न्यायालय से फरार हो गया. मामले को लेकर पोक्सो कोर्ट के पीठ लिपिक सुनील कुमार की ओर से लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. आवेदन में कहा गया है कि कमतौल थाना कांड संख्या 162/21 का अभिलेख आज निर्णय के बिन्दु पर था. अभियुक्त रंजन कुमार ठाकुर की न्यायालय में उपस्थिति दी गयी थी. वाद पुकारा गया तो वह न्यायालय में उपस्थित हुआ. उसे पोक्सो एक्ट में दोषी पाया गया. सजा की बिन्दु पर दोपहर 3.30 बजे का समय निर्धारित किया गया. इस क्रम में पुलिस को कस्टडी में लेने की सूचना के दौरान वह न्यायालय से फरार हो गया. लहेरियासराय थाना में इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है.जानकारी के अनुसार दोषी ठहराये जाने के बाद जेल जाने के डर से न्यायालय प्रकोष्ठ से भाग गया. बाद में पुनः अदालत में वापस आ गया. इसके बाद उसे अदालत द्वारा सजा सुनाई गई. अभियोजन की ओर से काम कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि अदालत ने दोषी अभियुक्त के सजा अवधि का निर्धारण और निर्णय के लिए 3.30 बजे का समय निर्धारित किया. इतना सुनते ही अभियुक्त जेल जाने के भय से अदालत प्रकोष्ठ से भाग निकला. इस बीच न्यायालय के आदेश से पॉक्सो कोर्ट के पीठ लिपिक ने लहेरियासराय थाना में दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने तथा कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया. बताया गया कि जेल जाने के भय से भागे अभियुक्त को जब पता चला कि उसे इस मुकदमा के अतिरिक्त एक अन्य मुकदमा झेलनी पड़ेगी, तब वह पुनः अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया तथा अदालत द्वारा उसे सजा सुनाई गई. घटना को लेकर अदालत परिसर में तरह- तरह की चर्चा हो रही थी.
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