दिसंबर 2022 को शोभन गांव के जियाउर्रहमान की कर दी गयी थी हत्या
सभी दोषी पहले से जेल में बंददरभंगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने शुक्रवार को जियाउर्रहमान की हत्या मामले में सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन निवासी पांच आरोपियों को भादवि की धारा 302 और 120 (बी) में दोषी करार दिया है. अदालत ने मामले में सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन निवासी मो. जावेद, मो. फिरोज, मो. शहाबुद्दीन ऊर्फ डब्लू, मो. छोटे और मो. वारिस करीम को दोषी पाया है. अदालत ने सजा की अवधि निर्धारण के लिए अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से बहस के लिए 18 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.
मृतक की पत्नी के आवेदन पर सिमरी थाना में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
लंबित जघन्य मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने का हो रहा सभी प्रयास
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