दरभंगा. अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी तान्वी तेजस्विता की अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता के साथ प्रताड़ना एवं मारपीट के आरोप में बहेड़ी थाना क्षेत्र को जोरजा निवासी रवीश कुमार को दो वर्ष कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. एसडीजेएम तान्वी तेजस्विता की अदालत ने 498 (ए) में दो वर्ष कारावास और एक हजार रुपया अर्थदंड तथा भादवि की धारा 323 में एक वर्ष कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.
संबंधित खबर
और खबरें