Darbnahga News: दरभंगा. एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम से संबंधित एक मामले में चार आरोपियों को दोषी पाते हुए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के कोरा गांव निवासी राजकुमार मंडल, सुमन कुमार मंडल, विनोद मंडल व रितेश मंडल को भादवि की धारा 323 और एससी/एसटी ऐक्ट की धारा 3(2) 5 में दोषी पाते हुए अर्थदण्ड की सजा दी है. आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठन के सात माह 20 दिनों के अन्दर अदालत ने न्याय निर्णय दिया है. मामले का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि कोरा गांव में विमला देवी ने घर के आगे डिस्पोजल सिंरिंज आदि फेंके जाने का विरोध की तो सभी अभियुक्तों ने सूचिका के साथ मारपीट की. जख्मी के फर्द बयान पर पांच आरोपियों के विरुद्ध सिंहवाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. अभियोजन पक्ष ने मामले में आठ लाेगों की गवाही कराई. अदालत ने सुनवाई पूरी कर पांच मेंं से चार को दोषी पाया. चारों अभियुक्तों को भादवि की धारा 323 में एक हजार रुपये अर्थदंड तथा एससी/एसटी ऐक्ट की धारा 3(2) 5 में एक-एक हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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