Darbhanga News: दरभंगा. पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग के अपहरण के एक मामले में दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने यह सजा बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी राधाकांत मिश्रा के पुत्र राम पुकार मिश्रा को दी है. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि अभियुक्त ने एक नाबालिग को बहला फुसलाकर गलत नियत से उसका अपहरण कर लिया था. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पीड़िता को अभियुक्त के साथ कोलकाता से बरामद किया था. बताया कि मामले को लेकर 12 जून 2015 को बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. आरोप पत्र के पश्चात अदालत में मामले का विचारण जीआर नंबर 31/2015 के तहत किया गया. 23 नवंबर 2015 को अदालत ने अभियुक्त के विरुद्ध भादवि की धारा 366(ए), 370, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 04 में संज्ञान लिया था. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से सात लोगों की गवाही कराई गई. आठ दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गए. सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को भादवि की धारा 366 (ए) में दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास की सजा एवं दस हजार रुपया अर्थदंड एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 में दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.
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