कोर्ट : नाबालिग के अपहरण के मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

नाबालिग के अपहरण मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियुक्त अनुज उर्फ अनिरुद्ध प्रसाद को नाबालिग लड़की के अपहरण का दोषी पाया था.

By KRISHAN KUMAR PATHAK | March 18, 2025 7:54 PM
an image

गया. नाबालिग के अपहरण मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनायी है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आसिताभ कुमार की अदालत ने अभियुक्त अनुज उर्फ अनिरुद्ध प्रसाद को नाबालिग लड़की के अपहरण का दोषी पाया था. इस मामले में पाॅक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि घटना 11 अप्रैल 2018 की है. पीड़िता के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. घटना के दिन पीड़िता कोचिंग पढ़ने गयी थी, पर घर वापस नहीं आयी थी. उसके पिता के द्वारा खोजबीन करने पर कुछ पता नहीं चल पाया. दो दिन बाद सूचक के मोबाइल पर इस मामले के एक अन्य अभियुक्त धीरज कुमार का फोन आया था कि उसकी बेटी से वह शादी करने जा रहा है. पीड़िता घटना के तीन-चार दिन बाद घर आयी, तब उसने पुलिस को बताया था कि उसे अभियुक्तों ने अगवा कर लिया था. धीरज ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. धीरज का फैसला बाद में सुनाया जायेगा. इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने बहस की थी. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में छह गवाहों का परीक्षण कराया गया था. यह मामला डेल्हा थाना कांड संख्या 98 /2018 से संबंधित है.

संबंधित खबर और खबरें

यहां गया न्यूज़ (Gaya News), गया हिंदी समाचार (Gaya News in Hindi),ताज़ा गया समाचार (Latest Gaya Samachar),गया पॉलिटिक्स न्यूज़ (Gaya Politics News),गया एजुकेशन न्यूज़ (Gaya Education News),गया मौसम न्यूज़ (Gaya Weather News)और गया क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर .

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version