पटना. पटना की एक विशेष अदालत ने जाली भारतीय करेंसी के मुकदमे में शुक्रवार को चार लोगों को चार-चार वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ चार-चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया. आतंकवादी निरोधक दस्ता एटीएस की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिजीत कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पश्चिम बंगाल के मालदा जिला निवासी अब्दुल रहमान व बिहार के गया जिला स्थित फतेहपुर गांव निवासी कमलेश कुमार उर्फ केपी, शैलेश प्रसाद यादव व हरेंद्र कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. एटीएस के विशेष अभियोजन पदाधिकारी ज्ञान सागर ने बताया कि वर्ष 2015 में आतंकवादी निरोधक दस्ते ने गुप्त सूचना के आधार पर गया जिले के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के पास से चारों दोषियों को डेढ़ लाख रुपये की जाली भारतीय करेंसी के साथ गिरफ्तार किया था. अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए विशेष अदालत में आठ गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था.
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