अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था अनुमंडल पदाधिकारी और डीएसपी संयुक्त साप्ताहिक बैठक का आयोजन करेंगे तथा प्रत्येक माह अनुमंडलों में बारी-बारी से होने वाली बैठक में भाग लेंगे. जिला स्तर पर होने वाली खनन टास्क फोर्स की मासिक बैठक से पूर्व सभी बिंदुओं पर प्रतिवेदन तैयार करने की जिम्मेदारी अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था की होगी. वे अपने स्तर से सिटी डीएसपी, एसएसपी ग्रामीण से भी अनुरोध कर अनुमंडलीय बैठक में भाग लेने के लिए सूचित करेंगे. डीएम ने निर्देशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.
प्रभात खबर में छपी थी खबर
समाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे ‘प्रभात खबर’ ने गया जिले में बालू के गड्ढे से होने वाली जानलेवा दुर्घटना को प्रमुखता दी. ऐसी दुर्घटनाओं के कारण, उपाय, वास्तविक स्थिति व अन्य बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट 21 जून को ‘प्रभात खबर’ अखबार के गया अंक में छापी गई थी. हेडलाइन था ‘बालू की चाह में मौत के गड्ढे’. इस खबर पर स्वयं जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया.
बालू गड्ढों का सर्वेक्षण कर भरने का निर्देश
डीएम ने कहा कि छठ पर्व 2023 में बालू गड्ढों को भरने का निर्देश दिया था. लेकिन, ऐसी सूचना प्राप्त होना सिर्फ नियम के विरुद्ध अवैध खनन ही नहीं, बल्कि सतत निगरानी का अभाव भी परिलक्षित होता है. यह खेदजनक है. सभी एसडीओ, डीएसपी अपने क्षेत्राधीन सभी गड्ढों का सर्वेक्षण करेंगे. 26 जून तक खनिज विकास पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे, जो प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सभी गड्ढों को भरवाना सुनिश्चित करेंगे.
जांच रिपोर्ट जमा करने का निर्देश
डीएम ने कहा कि जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में लगातार अवैध खनन को लेकर निर्देश दिया जाता है. पूर्व निर्देश के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी निर्देश के आलोक में क्या कार्रवाई किये हैं, इस पर रिपोर्ट 26 जून को जमा करेंगे. इसमें वर्ष 2022 से 2024 तक थानावार, बालू ठेकेदारों के विरुद्ध नियम के उल्लंघन से संबंधित दर्ज की गयी प्राथमिकी पर की गयी कानूनी कार्रवाई की कांडवार वर्तमान स्थिति बतायेंगे. 15 जून के बाद सभी प्रकार के खनन पर रोक है.
शनिवार को उपलब्ध कराएंगे कार्रवाई रिपोर्ट
डीएम ने सभी एसडीओ व डीएसपी को संयुक्त रूप से प्रत्येक माह बैठक कर समीक्षा करने का निर्देश दिया है. साथ ही एस सप्ताह शनिवार को कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे. एसडीओ व डीएसपी की संयुक्त साप्ताहिक बैठक में खनिज विकास पदाधिकारी के साथ खनन निरीक्षक अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे.