गोपालगंज. कुचायकोट पुलिस पर हमले के मामले में आरोपित महिलाओं की जमानत याचिका पर शनिवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इंकार कर दिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता अबू समीम ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपित महिलाएं हुस्नतारा खातून, हसीना खातून, साजिया खातून, नाजिया खातून, रामपुर गांव निवासी रसुलन खातून, सुबीना खातून व अबिरूल्ला खातून निर्दोष हैं और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है. उन्होंने कोर्ट से इनकी जमानत की मांग की. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अमित प्रताप ने बताया कि शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जब तकिया गांव पहुंची, तो इन महिलाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस घटना में कुचायकोट थानेदार आलोक कुमार समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गये थे. हालात इतने बिगड़ गये कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा था. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सभी आरोपित महिलाओं की जमानत याचिका खारिज कर दी.
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