गोपालगंज. जिले में सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. इसी क्रम में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर प्रखंड कार्यालय भोरे में पदस्थापित पंचायत सचिव अभय कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पंचायत सचिव पर वित्तीय और प्रशासनिक लापरवाही के गंभीर आरोप हैं. उनके विरुद्ध षष्टम राज्य वित्त आयोग मद की योजनाओं में वित्तीय अनियमितता, योजना मद की राशि के दुरुपयोग, मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी, मुख्यमंत्री ग्रामीण नल-जल योजना के अंतर्गत विद्युत बिल के भुगतान में प्रगति नहीं होने, बिना सूचना के कार्यालय से गैरहाजिरी और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण कार्य में लापरवाही जैसे आरोप लगाये गये हैं. जिला पंचायत राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार द्वारा की गयी जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अभय कुमार गुप्ता का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रतिकूल है और यह सरकारी कर्तव्यों की उपेक्षा व स्वेच्छाचारिता का उदाहरण है. उक्त आरोपों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है. निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय विजयीपुर प्रखंड कार्यालय निर्धारित किया गया है.
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