मौके पर ही हो गई थी मौत
कोर्ट में अभियुक्तों के मौजूदगी में उनको दोषी करार दिया गया. उसके बाद पांचों पश्चात की आग में जलने लगे. 8 मई 2021 को उचकागांव थाने के नरकटिया गांव में बारात आई हुई थी. समारोह में खाने के दौरान पुड़ी और पुलाव की मामूली विवाद में उसी गांव के राजेंद्र सिंह व उनके पुत्र राहुल सिंह, रिशु सिंह और रोहित सिंह को गोली मार दी गयी. जिसमें राजेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गयी थी. इस मामले को लेकर मृतक के भतीजे अनूप कुमार सिंह ने अपने ही गांव के मुद्रिका सिंह तथा उनके चार पुत्रों राजन सिंह, संजय सिंह, गोल्डन सिंह तथा मंटू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने निभाई अहम भूमिका
कांड के आइओ की तरफ से आरोप पत्र जमा किये जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. अभियोजन पक्ष से एपीपी विजय कुमार वर्मा तथा अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मुद्रिका सिंह तथा उनके चारों पुत्रों राजन सिंह, संजय सिंह, गोल्डन सिंह तथा मंटू सिंह को दोषी करार दिया.
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