Jehanabad : नदी से बालू उठाव की शिकायत पर जांच करने पहुंचे अधिकारी

मखदुमपुर थाना के राजाबिगहा दरधा नदी बालू घाट से अवैध रूप से बालू खनन की शिकायत की जांच करने पहुंचे खनन विभाग के अधिकारी को ग्रामीणों ने खूब खरी-खोटी सुनाई और बालू माफिया से सांठ-गांठ रखने का भी आरोप लगा डाला.

By MINTU KUMAR | May 11, 2025 10:51 PM
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जहानाबाद

. मखदुमपुर थाना के राजाबिगहा दरधा नदी बालू घाट से अवैध रूप से बालू खनन की शिकायत की जांच करने पहुंचे खनन विभाग के अधिकारी को ग्रामीणों ने खूब खरी-खोटी सुनाई और बालू माफिया से सांठ-गांठ रखने का भी आरोप लगा डाला.

दरअसल में राजाबिगहा के नागेंद्र सिंह समेत दर्जन भर से अधिक ग्रामीणों का हस्ताक्षरयुक्त शिकायत पत्र डीएम को दिया गया था जिसमें बालू माफिया द्वारा उसके गांव के पास नदी घाट के अलावा रैयती जमीन से भी 10 फुट गहरी खुदाई कर बालू का उठाव करने की शिकायत की गयी थी. गहरी खुदाई से जान-माल के नुकसान की आशंका जतायी गयी थी. शिकायत मिलने पर डीएम द्वारा खनन विभाग के अधिकारी को जांच का निर्देश दिया था. रविवार को जांच में खनन विभाग से इंस्पेक्टर मिथलेश कुमार दल-बल के साथ दरधा नदी घाट पहुंचे तो ग्रामीण भड़क उठे. ग्रामीणों ने अधिकारी को खरी-खोटी सुनाते हुए बालू माफिया से सांठ-गांठ रखने का भी आरोप लगाया.

मीटर को फुट में बताने के दौरान जांच निरीक्षक की जुबान फिसली : राजाबिगहा के ग्रामीणों ने जांच में पहुंचे अधिकारी से सवालिया लहजे में पूछा कि ठेकेदार को कितनी एरिया में कितना गहरी खुदाई का आदेश दिया है. जांच अधिकारी द्वारा करीब एक किलोमीटर के दायरे में दो मीटर गहरी खुदाई कर बालू की निकासी का आदेश देने की जानकारी दी. हालांकि मीटर को फुट में बताने के दौरान जांच निरीक्षक की जुबान फिसल गई. उन्होंने 2 मीटर को करीब 7 फुट के बजाय 10 फुट बता दिया. इस दौरान बातचीत एवं स्थल निरीक्षण का वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाकर वायरल कर दिया. ग्रामीण 10 फुट से भी गहरी खुदाई कर बालू की अवैध रूप से निकासी कर जान-माल के नुकसान पहुंचाने की शिकायत कर रहे थे. इधर जांच निरीक्षक का कहना था कि भूमिधारी अपने जमीन का कागजात प्रस्तुत करें. नदी घाट और रैयती जमीन का अंचल से रिपोर्ट ले सीमांकन कराया जाएगा. इधर जिला खनन पदाधिकारी नवेंदु कुमार ने बताया कि जिले में एकमात्र बालू घाट संचालित हो रहा है. मखदुमपुर थाना क्षेत्र के राजाबिगहा दरधा नदी बालू घाट की अक्टूबर 2023 में 90 लाख में नीलामी हुई है. खनन विभाग के मानदंड के अनुसार गया के आर्यन कंपनी को बालू उठाव का निर्देश दिया गया है.

करीब एक किलोमीटर के दायरे में बालू घाट निर्धारित है जिसमें 2 मीटर गहरी खुदाई कर बालू निकासी किया जाना है. सघन आबादी या 7 फुट से अधिक गहरा खुदाई नहीं करना है. डीएम के निर्देश पर जांच कराई जा रही है. रैयती जमीन की भी मापी कराकर सीमांकन किया जायेगा.

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