मोहनिया अनुमंडल में 16 व भभुआ अनुमंडल में 28 पदों पर किया जायेगा चयन
मोहनिया सदर.
ऐसे व्यक्ति चयन के योग्य नहीं
आवेदकों को देना होगा यह कागजात
आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, जो हाल के समय में खींचा हो पांच प्रति में संलग्न करना होगा. जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर सबसे ऊपर दाएं कोने में चिपकाना होगा. आवेदक को अपना मोबाइल नंबर आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा. आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे ऊपर उस पंचायत, वार्ड संख्या व आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत, वार्ड व आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभी प्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा. आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी, राजस्व निरीक्षक से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ देना होगा. संबंधित पंचायत, वार्ड का निवासी होने का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी या राजस्व निरीक्षक द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य किया गया है. कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में निर्गत आचरण संबंधी शपथ पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, एक से अधिक पंचायत या वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा. जिन पंचायतों, वार्डों में अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियां अनुशंसित हैं. वहां अनुसूचित जनजाति का कोई आवेदक नहीं हो तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा और यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो तो इसे पिछड़ा वर्ग के आवेदक व इसके विपरीत क्रम द्वारा भरा जायेगा. आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते हैं, उसका खाता, खेसरा व रकबा से संबंधित खतियान, केबाला व अधिकतम लगान रसीद की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ देना होगा. विज्ञापन में अंकित स्थान, ग्राम में ही दुकान का संचालन करना होगा. विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा उक्त स्थल में परिवर्तन किया जा सकता है.
मोहनिया अनुमंडल
भभुआ अनुमंडल
भभुआ अनुमंडल के रतवार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, डिहरा पंचायत के सेमरिया में अनारक्षित महिला, कैथी में अनुसूचित जाति महिला, अखलासपुर में अनारक्षित एवं अखलासपुर में पिछड़ा वर्ग महिला, दुमदुम पंचायत के गोड़हन में अनारक्षित, चैनपुर प्रखंड के बीउरमानपुर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चैनपुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला, हाटा में अनुसूचित जाति, हाटा में अनारक्षित, चांद प्रखंड की बिउरी पंचायत के वीरभानपुर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बिऊरी पंचायत के नौबाट में सामान्य वर्ग, चांद पंचायत के भेरी में पिछड़ा वर्ग, कुड्डी पंचायत खराटी में अनारक्षित महिला, दुल्ही में एससी वर्ग, पाढ़ी पंचायत के बहदुरा में अनारक्षित, शिवरामपुर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, अधौरा प्रखंड की जमुनीनार पंचायत के कान्हानार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कोल्हुआ में एससी महिला, आथन में अनारक्षित महिला, सड़की में पिछड़ा वर्ग, भगवानपुर के टोढ़ी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, भगवानपुर में अनारक्षित, रामपुर प्रखंड के पसाई पंचायत के खजुरा अनारक्षित, भभुआ नगर परिषद के वार्ड चार में पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड पांच में अनारक्षित महिला, वार्ड छह में एससी व वार्ड 12 में आर्थिक रूप से कमजोर के लिए पद रिक्त है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
मोहनिया सदर.
ऐसे व्यक्ति चयन के योग्य नहीं
आवेदकों को देना होगा यह कागजात
आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, जो हाल के समय में खींचा हो पांच प्रति में संलग्न करना होगा. जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर सबसे ऊपर दाएं कोने में चिपकाना होगा. आवेदक को अपना मोबाइल नंबर आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा. आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे ऊपर उस पंचायत, वार्ड संख्या व आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत, वार्ड व आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभी प्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा. आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी, राजस्व निरीक्षक से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ देना होगा. संबंधित पंचायत, वार्ड का निवासी होने का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी या राजस्व निरीक्षक द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य किया गया है. कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में निर्गत आचरण संबंधी शपथ पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, एक से अधिक पंचायत या वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा. जिन पंचायतों, वार्डों में अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियां अनुशंसित हैं. वहां अनुसूचित जनजाति का कोई आवेदक नहीं हो तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा और यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो तो इसे पिछड़ा वर्ग के आवेदक व इसके विपरीत क्रम द्वारा भरा जायेगा. आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते हैं, उसका खाता, खेसरा व रकबा से संबंधित खतियान, केबाला व अधिकतम लगान रसीद की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ देना होगा. विज्ञापन में अंकित स्थान, ग्राम में ही दुकान का संचालन करना होगा. विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा उक्त स्थल में परिवर्तन किया जा सकता है.
मोहनिया अनुमंडल
भभुआ अनुमंडल
भभुआ अनुमंडल के रतवार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, डिहरा पंचायत के सेमरिया में अनारक्षित महिला, कैथी में अनुसूचित जाति महिला, अखलासपुर में अनारक्षित एवं अखलासपुर में पिछड़ा वर्ग महिला, दुमदुम पंचायत के गोड़हन में अनारक्षित, चैनपुर प्रखंड के बीउरमानपुर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चैनपुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला, हाटा में अनुसूचित जाति, हाटा में अनारक्षित, चांद प्रखंड की बिउरी पंचायत के वीरभानपुर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बिऊरी पंचायत के नौबाट में सामान्य वर्ग, चांद पंचायत के भेरी में पिछड़ा वर्ग, कुड्डी पंचायत खराटी में अनारक्षित महिला, दुल्ही में एससी वर्ग, पाढ़ी पंचायत के बहदुरा में अनारक्षित, शिवरामपुर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, अधौरा प्रखंड की जमुनीनार पंचायत के कान्हानार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कोल्हुआ में एससी महिला, आथन में अनारक्षित महिला, सड़की में पिछड़ा वर्ग, भगवानपुर के टोढ़ी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, भगवानपुर में अनारक्षित, रामपुर प्रखंड के पसाई पंचायत के खजुरा अनारक्षित, भभुआ नगर परिषद के वार्ड चार में पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड पांच में अनारक्षित महिला, वार्ड छह में एससी व वार्ड 12 में आर्थिक रूप से कमजोर के लिए पद रिक्त है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है