Bihar News: कैमूर के दो थानेदार को जुर्माना भरने पर मिली जमानत, कोर्ट ने दोनों थानेदारों के खिलाफ जारी किया था वारंट

Bihar News: कैमूर स्थित परिवार न्यायालय के न्यायाधीश ने चांद और सोनहन के थानेदार के खिलाफ वारंट जारी किया था. इन दोनों थानेदारों को जुर्माना भरने के बाद जमानत दी गयी.

By Radheshyam Kushwaha | March 26, 2025 7:56 PM
an image

Bihar News: बिहार के भभुआ में बुधवार को चांद और सोनहन के थानेदार को 1000 व 500 रुपये जुर्माना भरने के बाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा जारी किये वारंट में जमानत दी गयी. बीते दिनों परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विवेक कुमार के द्वारा मिसलेनियस वाद संख्या 25/2020 में सोनहन के थानेदार के खिलाफ जमानती वारंट व मिसलेनियस वाद संख्या 50/2024 में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. दोनों ही मामलों में न्यायालय ने एसपी को दोनों थानेदार को कोर्ट में उपस्थित करने का निर्देश दिया था. इसमें बुधवार को दोनों थाने के थानेदार परिवार न्यायालय में उपस्थित हुए. इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने 1000 रुपये व 500 रुपये के जुर्माने पर जमानत दी, इसके साथ ही दोनों थानेदारों को 48 घंटे के अंदर न्यायालय से जारी आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है.

कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर जारी हुआ था वारंट

दरअसल चांद थाना क्षेत्र के एक महिला द्वारा अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस वाद परिवार न्यायालय में दायर किया गया था. इसमें परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के द्वारा उक्त महिला के पति के ऊपर भरण पोषण के लिए प्रत्येक महीने एक निर्धारित राशि देने का आदेश दिया गया था. लेकिन, न्यायालय के आदेश के बावजूद उक्त महिला का पति न्यायालय के द्वारा निर्धारित भरण-पोषण की राशि नहीं दे रहा था. इसके बाद महिला ने परिवार न्यायालय में मिसलेनियस वाद संख्या 50/2024 दायर किया. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने महिला के पति के खिलाफ लेवी वारंट जारी किया. इसके तहत महिला के पति के चल संपत्ति को कुर्क कर उसके भरण-पोषण की राशि का भुगतान करना था, लेकिन चांद थानेदार द्वारा लेवी वारंट का अनुपालन नहीं किया गया और न ही कोई रिपोर्ट दी गयी. इसके बाद न्यायालय ने महिला के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया.

1000 रुपये के जुर्माना पर मिली जमानत

चांद थानेदार द्वारा गैर जमानती वारंट में भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी और कोई रिपोर्ट भी न्यायालय में नहीं दी गयी. इसके बाद चांद थानेदार से उक्त मामले में स्पष्टीकरण की मांग की गयी. लेकिन, जब उनके द्वारा स्पष्टीकरण का भी कोई जवाब नहीं दिया गया, तब चांद थानेदार के खिलाफ परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया. गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद बुधवार को चांद थानेदार परिवार न्यायालय में उपस्थित हुए, जहां प्रधान न्यायाधीश ने 1000 रुपये के जुर्माना पर उन्हें जमानत दी. वहीं, 48 घंटे में महिला के पति के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया.

सोनहन थानेदार के खिलाफ जारी हुआ था जमानती वारंट

दरअसल सोनहन थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस वाद दायर किया गया. इसमें परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने महिला के पति के ऊपर भरण पोषण के रूप में प्रत्येक महीना राशि देने के लिए निर्धारित किया था. लेकिन, न्यायालय के आदेश के बावजूद उसके पति के द्वारा महिला को भरण पोषण की राशि नहीं दी जा रही थी. इसके बाद उक्त महिला द्वारा परिवार न्यायालय में मिसलेनियस वाद संख्या 25/2020 दायर किया गया था. इसमें सुनवाई करते हुए परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के द्वारा महिला के पति के ऊपर लेवी वारंट जारी किया गया.

सोनहन के थानेदार से न्यायालय ने मांगा था स्पष्टीकरण

न्यायालय के द्वारा जारी लेवी वारंट पर सोनहन के थानेदार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इसके बाद न्यायालय द्वारा महिला के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया. लेकिन, सोनहन के थानेदार द्वारा गैर जमानती वारंट में भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जिसे लेकर सोनहन के थानेदार से न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी. लेकिन, स्पष्टीकरण का भी कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया, तब न्यायालय के द्वारा सोनहन के थानेदार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था. जमानती वारंट जारी होने के बाद बुधवार को सोनहन के थानेदार परिवार न्यायालय में उपस्थित हुए जिन पर प्रधान न्यायाधीश द्वारा उनके ऊपर 500 रुपऐ का जुर्माना लगाते हुये जमानत दी गयी. साथ ही इन्हें भी न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि वह 48 घंटे के अंदर महिला के पति के खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट में कार्रवाई कर न्यायालय को सूचित करें.

Also Read: Bihar Train News: पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने सुविधाओं का किया विस्तार

संबंधित खबर और खबरें

यहां कैमूर न्यूज़ (Kaimur News) , कैमूर हिंदी समाचार (Kaimur News in Hindi), ताज़ा कैमूर समाचार (Latest Kaimur Samachar), कैमूर पॉलिटिक्स न्यूज़ (Kaimur Politics News), कैमूर एजुकेशन न्यूज़ (Kaimur Education News), कैमूर मौसम न्यूज़ (Kaimur Weather News) और कैमूर क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर .

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version