आज आरपीएस पोर्टल पर पड़े जाति, निवास प्रमाणपत्र की होगी समीक्षा
भभुआ नगर.
विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण, 2025 के को देखते हुए अब त्वरित गति से जाति व निवास प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे.जाति और निवास प्रमाणपत्र त्वरित निष्पादन करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार ने निर्देश जारी किया है.जारी निर्देश में कहा गया है कि विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण को देखते हुए, आरटीपीएस (RTPS) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जाति व निवास प्रमाणपत्र के आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाये. साथ ही कहा है कि 8 जुलाई को आरटीपीएस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जायेगी. वहीं जारी निर्देश में कहा है कि इलेक्शन फॉर्म के साथ जमा किये जाने वाले जाति व निवास प्रमाणपत्र वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य हैं. इस कारण इन प्रमाणपत्रों के निर्गमन में किसी प्रकार के विलंब से पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है. इसलिए पोर्टल पर पड़े जाति निवास प्रमाणपत्र तत्काल निर्गत किया जाये, ताकि मतदाता इलेक्शन फॉर्म के साथ दस्तावेज जमा कर सके. कोई भी योग्य नागरिक अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न रह जाए.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
भभुआ नगर.
विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण, 2025 के को देखते हुए अब त्वरित गति से जाति व निवास प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे.जाति और निवास प्रमाणपत्र त्वरित निष्पादन करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार ने निर्देश जारी किया है.जारी निर्देश में कहा गया है कि विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण को देखते हुए, आरटीपीएस (RTPS) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जाति व निवास प्रमाणपत्र के आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाये. साथ ही कहा है कि 8 जुलाई को आरटीपीएस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जायेगी. वहीं जारी निर्देश में कहा है कि इलेक्शन फॉर्म के साथ जमा किये जाने वाले जाति व निवास प्रमाणपत्र वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य हैं. इस कारण इन प्रमाणपत्रों के निर्गमन में किसी प्रकार के विलंब से पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है. इसलिए पोर्टल पर पड़े जाति निवास प्रमाणपत्र तत्काल निर्गत किया जाये, ताकि मतदाता इलेक्शन फॉर्म के साथ दस्तावेज जमा कर सके. कोई भी योग्य नागरिक अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न रह जाए.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है