अब सीएस नहीं कर सकेंगे स्वास्थ्य कर्मियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग व प्रतिनियुक्ति

अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए निदेशालय से होगा आदेश

By RAJKISHORE SINGH | June 21, 2025 11:06 PM
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खगड़िया. अब सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों का ट्रांसफर व पोस्टिंग नहीं किया जा सकता है. सरकार द्वारा नयी नियमावली बनायी गयी है. जिसकी सूचना सिविल सर्जन को दिया गया है. जिसमें कहा गया कि

अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए निदेशालय से होगा आदेश

जिला अनुकंपा समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति सह पदस्थापन आदेश निदेशालय से निर्गत किया जाएगा. विभागीय कार्यवाही के मामलों में अंतिम निर्णय भी निदेशालय लेगी. निदेशक प्रमुख द्वारा सीएस से अपने जिला, संस्थान के सभी कर्मियों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की अद्यतन स्थिति 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, उनके आश्रितों को सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मापदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा. जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी.

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