मॉनसून व खराब मौसम को देखते हुए लिया गया निर्णय, अनुपालन में जुटे अफसर
हालांकि सरकारी फरमान का अनुपालन कराने को लेकर राशन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की चिंता बढ़ गयी है. मॉनसून एवं खराब मौसम परिस्थितियों यथा-बाढ़ आदि के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अगस्त, 2025 तक के आवंटित खाद्यान्न का अग्रिम उठाव एवं वितरण के लिए शेड्यूल जारी किया गया है. आवंटित खाद्यान्न के उठाव 31 मई तक एवं माह जून, 2025 से अगस्त, 2025 तक के खाद्यान्न वितरण 30 जून तक की समय सीमा निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार मई माह का खाद्यान्न 20 मई तक वितरित करना है. जून का खाद्यान्न दुकानदार उठाव कर 21 मई से 31 मई तक वितरित कर देना होगा. जुलाई माह का खाद्यान्न 19 मई तक उठाव कर 1 जून से 15 जून तक वितरित कर दिया जाना है. इसी तरह अगस्त माह का अनाज का उठाव दुकानदार गोदाम से 31 मई तक कर लेंगे तथा 16 जून से 30 जून तक वितरित कर देंगे.
लाभुकों का हर बार लिया जाएगा बायोमेट्रिक
बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार के जारी आदेश के मुताबिक तीन माह के वितरण के लिए लाभुकों का हर बार अलग बायोमेट्रिक लिया जाएगा. इसको लेकर लाभुकों में कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो, यह देखते हुए सभी जिम्मेदारी अधिकारियों को वितरण पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है. राशन कार्डधारकों को इसकी जानकारी के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार भी कराने का आदेश दिया गया है. वितरण में अनियमितता व अन्य निर्देशों के उल्लंघन पर विधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है. इस संबंध में गोगरी अनुमंडल पदाधिकारी सुनंदा कुमारी ने कहा कि तीन माह का अनाज भुगतान को लेकर शेड्यूल आया है. इसका हर हाल में अनुपालन कराया जाएगा.
पीडीएस दुकानदारों ने वितरण को लेकर गिनायी परेशानी
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