शहर में चार कलर की चलेगी ई-रिक्सा व ऑटो, महिला चालक सभी रूटों में करेगी परिचालन

बिना रजिस्ट्रेशन के ई-रिक्सा परिचालन करते हुए पकड़ा जायेगा तो उसे यातायात पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जायेगा.

By VINOD RAO | March 11, 2025 10:45 PM
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बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का एक अप्रैल से नहीं चलेगी ई-रिक्सा व ऑटो.

खगड़िया. शहर में बिना रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी ई-रिक्सा एवं ऑटो का परिचालन नहीं होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के ई-रिक्सा का परिचालन करते हुए पकड़े जाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी. जिले के यातायात सुदृढ़ व्यवस्था व यातायात पालन को लेकर शहर के बलुआही स्थित यातायात थाना में यातायात डीएसपी त्रिलोक कुमार मिश्रा के अध्यक्षता में बैठक की गयी. बैठक में यातायात थानाध्यक्ष नीरज कुमार सिंह, नगर प्रबंधक मुकेश रंजन, पुलिस यातायात मित्र के अध्यक्ष रणवीर कुमार आदि उपस्थिति थे. बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि बिना रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी ई-रिक्सा एवं ऑटो का परिचालन शहर में नहीं किया जायेगा. अगर, बिना रजिस्ट्रेशन के ई-रिक्सा परिचालन करते हुए पकड़ा जायेगा तो उसे यातायात पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जायेगा. शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने एवं यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर निर्णय लिया गया कि ऑटो और ई-रिक्सा का रूट निर्धारण किया जायेगा. निर्धारित रूट के अनुसार कलर निर्धारित किया जायेगा. कौन सा कलर का ऑटो व ई-रिक्सा किस रूट में चलेगा. कलर निर्धारित होने बाद अगर ई रिक्शा औऱ ऑटो दूसरे रूट में चलते पकड़े जायेगें तो उनको यातायात पुलिस पड़कर कर जुर्माने की राशि वसूल करेगी.

ई-रिक्सा व ऑटो का रूट किया गया निर्धारित, जाम से मिलेगी मुक्ति

एक अप्रैल से लागू होगा कलर कोडिंग, सख्ती से की करायी जायेगी पालन

महिला चालक जिसके नाम से स्वयं का ई-रिक्सा होगा, उस ई-रिक्सा पर पिंक कलर का कोडिंग होगा. वह सभी रूटों में ई- रिक्शा का परिचालन कर सकेंगी. रंग मार्किंग कर ई-रिक्सा और ऑटो का परिचालन सभी चालक एक अप्रैल 2025 से शुरू कर दें. इसका पालन सख्ती से यातायात पुलिस कार्रवाई करेगी. गलत रूट में परिचालन करते पकड़े जायेगें तो जुर्माना वसूला जायेगा. किस ई-रिक्सा चालक और ऑटो चालक को किस रूट में चलाना है, वो अपने ई-रिक्सा एवं ऑटो पर कलर निर्धारण का पंजीकरण यातायात थाना में पहुंचकर पंजी कराकर ही परिचालन करें, नहीं तो एक अप्रैल से जुर्माना की राशि वसूला जायेगा.

अन्य रूट में दूसरे कलर का ई-रिक्सा व ऑटो का नहीं होगा परिचालन

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