सूर्यगढ़ा. नवगठित सूर्यगढ़ा नगर परिषद क्षेत्र में पहली बार होल्डिंग टैक्स वसूली का कार्य शुरू किया गया है. यहां लोगों की शिकायत है कि नगर परिषद द्वारा कई तरह का अतिरिक्त टैक्स जोड़ा जा रहा है. पूर्व में टैक्स कलेक्शन की सुविधा नहीं होने के बावजूद अब यहां हाउसहोल्ड से ब्याज के साथ टैक्स वसूला जा रहा है. शिकायत यह भी है कि नगर परिषद क्षेत्र में लोगों को मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो रही है, लेकिन टैक्स वसूली के नाम पर इस नवगठित नगर परिषद में हाउसहोल्ड पर अत्यधिक बोझ डाला जा रहा है. लोगों की शिकायत को लेकर बुधवार को चेंबर अध्यक्ष आलोक अग्रवाल के नेतृत्व में मुंगेर चेंबर ऑफ कॉमर्स सूर्यगढ़ा इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल सूर्यगढ़ा नगर परिषद कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार सहित अन्य से मिला व उक्त समस्या के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा की. इसके निराकरण की मांग की. कहा गया कि सूर्यगढ़ा नगर परिषद का गठन तीन मार्च 2021 को हुआ. पहले यहां लोगों से वर्ष 2023-24 से ही ब्याज के साथ टैक्स दिये जाने की मांग की जा रही थी. एक साथ तीन वर्ष का होल्डिंग टैक्स और उस पर लगने वाला ब्याज से नगर परिषद के लोग असमंजस में नजर आ रहे हैं. चेंबर के प्रतिनिधिमंडल द्वारा वर्तमान सत्र 2025-26 से होल्डिंग टैक्स ब्याज मुक्त लिए जाने और साथ ही जलापूर्ति और कचरा उठाव का टैक्स नहीं लिए जाने की मांग की गयी. बोले नप ईओ मामले में नप ईओ ने बताया कि नगर परिषद की ओर से नियमानुकूल टैक्स वसूलने की प्रक्रिया की गयी है. फिलहाल वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए होल्डिंग टैक्स संग्रहण का कार्य किया जा रहा है. नियमों के मुताबिक 2024-25 के टैक्स में हाउसहोल्ड को ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा. 30 जून 2025 तक टैक्स जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट दी जायेगी. नप ईओ ने बताया कि अभी नगर परिषद द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की गयी है. जलापूर्ति में यूजर चार्ज की व्यवस्था है. इसलिए जिन लोगों को जलापूर्ति का लाभ नहीं मिल रहा है. उन्हें किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा. मौके पर सचिव प्रेम कुमार, अनिल वर्मा, पप्पू केडिया आदि मौजूद रहे.
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