जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया नियमावली 2025
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नियमावली 2025 के अनुसार प्रारूप में प्रथम मध्य एवं अंतिम नाम के प्रारूप में दिया जायेगा
By Rajeev Murarai Sinha Sinha | June 17, 2025 10:36 PM
लखीसराय.
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नियमावली 2025 के अनुसार प्रारूप में प्रथम मध्य एवं अंतिम नाम के प्रारूप में दिया जायेगा. नाम में किसी तरह का संक्षेप नहीं किया जायेगा. प्रारूप में दिन माह एवं वर्ष दिया जायेगा. दिन व माह दो दो अंक में एवं वर्ष चार अंक में होगा. प्रारूप में राज्य क्षेत्र के नाम जिला शहर या गांव वार्ड संख्या मोहल्ला मकान संख्या पिन कोड आदि लिखा जाना है. बीमारी की बात आने पर उसका प्रमाण पत्र की आवश्यकता है. जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में प्रविष्ट करते हुए अगले माह के 10 तारीख तक मुख्य रजिस्ट्रार को देंगे. जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 30 दिन की भीतर आवेदक को दिया जायेगा. जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन घर के मुखिया या उनके अनुपस्थिति में बड़े व्यस्क को प्रमाण पत्र दिया जायेगा. 30 दिन के बाद एवं एक साल के अंदर आवेदन दिये जाने पर 20 रुपये का विलंब शुल्क लेकर 14 दिन के भीतर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है. एक साल के बाद आवेदन दिये जाने पर कार्यपालक दंडाधिकारी के आदेश पर सौ रुपये का बिलंब शुल्क पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
यहां लखीसराय न्यूज़ (Lakhisarai News) , लखीसराय हिंदी समाचार (Lakhisarai News in Hindi), ताज़ा लखीसराय समाचार (Latest Lakhisarai Samachar), लखीसराय पॉलिटिक्स न्यूज़ (Lakhisarai Politics News), लखीसराय एजुकेशन न्यूज़ (Lakhisarai Education News), लखीसराय मौसम न्यूज़ (Lakhisarai Weather News) और लखीसराय क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर .