15 दिनों में करना होगा आदेश का पालन
अदालत के आदेश के बाद सिविल कोर्ट के नाजिर दुर्गानंद झा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर निलामी का नोटिस चिपकाया. नोटिस के मुताबिक समाहर्ता को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है. इस समय-सीमा के अंदर अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं होता है तो निलामी की कार्रवाई की जाएगी. नजारत व्यवहार न्यायलय मधुबनी कार्यालय से नोटिस में कहा गया है कि आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषयांकित वाद आरब्रिट्रेशन Exec-03/2016 में माननीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश के आलोक में मेसर्स राधाकृष्ण एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता के पक्ष में आदेशित राशि का भुगतान 15 दिनों के अंदर करेंगे. अन्यथा आपके समाहरणाय का भूमि मकान सहित निलामी की प्रक्रिया की जाएगी.
वकील का बयान
कंपनी के डायरेक्टर रतन कुमार केडिया के वकील वरुण कुमार झा ने कहा यह मामला मेसर्स राधाकृष्ण एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. बनाम पंडौल कोऑपरेटिव सूत मिल, बिहार सरकार एवं अन्य के बीच चल रहा है. यह फैसला मेसर्स राधाकृष्ण कंपनी के पक्ष में आया है. वकील वरुण कुमार झा ने कहा कि पंडौल कोऑपरेटिव सूत मिल में उनके मुअक्किल की ओर से लगी पूंजी और कच्चा माल की राशि सालों से बकाया है.
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पटना हाईकोर्ट ने दिया था बकाया भुगतान का आदेश
पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जज घनश्याम प्रसाद ने राशि भुगतान का आदेश दिया था. इसके बावजूद राशि का भुगतान नहीं हुआ है. कंपनी के वकील के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार और सूत मिल के अधिकारियों ने 4 करोड़ 17 लाख 24 हजार 459 रुपया नहीं दिया. जिसके बाद 2016 में मधुबनी जिला कोर्ट में वाद दायर किया गया था. कोर्ट से कलेक्ट्रेट की निलामी कर कंपनी को राशि भुगतान करने की मांग की गयी थी. फिर 9 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया.
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