बेनीपट्टी. प्रखंड के शाहपुर पैक्स अध्यक्ष सह निलंबित पैक्स डीलर के खिलाफ खाद्यान्न गबन के आरोप में बेनीपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन झा ने प्राथमिकी में कहा है कि शाहपुर के पैक्स अध्यक्ष सह निलंबित पैक्स डीलर काशीनाथ झा पर आरोप है कि उनके निलंबन के बाद पीडीएस विक्रेता लाल बाबू प्रसाद के पीडीएस दुकान के साथ श्री झा की पीडीएस दुकान को संबद्ध कर दिया था. आरोपी श्री झा को संबद्ध किये गये विक्रेता के पास कुल अवशेष खाद्यान्न को एक सप्ताह के अंदर हस्तगत कराने के लिए निर्देशित किया गया था. संबद्ध पीडीएस विक्रेता श्री साह ने बीते 29 मई को आपूर्ति कार्यालय में आवेदन के माध्यम से सूचित किया कि पैक्स सह निलंबित पीडीएस विक्रेता शाहपुर ने कुल देय खाद्यान्न 83.64 क्विंटल गेहूं एवं 388.67 क्विंटल चावल के विरूद्ध मात्र 112.60 क्विंटल चावल ही हस्तगत कराया. इसकी सूचना एमओ की ओर से एसडीएम को देकर कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन देने की मांग की थी. इसके बाद एसडीएम द्वारा शाहपुर पैक्स के पॉस मशीन के अनुसार अंतशेष खाद्यान्न को संबद्ध किये गये विक्रेता को उपलब्ध कराने हके लिए पर्याप्त समय देने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया गया. जो सरकारी अनुदानिक खाद्यान्न के विचलन गबन का प्रतीक है. इधर बीते 13 जून को विक्रेता लाल बाबू साह द्वारा एमओ कार्यालय में आवेदन समर्पित किया गया कि शाहपुर पैक्स अध्यक्ष सह निलंबित पीडीएस विक्रेता काशीनाथ झा द्वारा मात्र 83.64 क्विंटल गेहूं एवं 248.17 क्विंटल चावल ही उपलब्ध कराया गया है. इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि पैक्स सह निलंबित डीलर द्वारा 140.50 क्विंटल चावल का विचलन व गबन कर लिया गया है. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
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