मधुबनी. राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सितंबर से शुरू होगी. रहिका सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रमन कुमार सिंह ने कहा कि इसके लिए जिले में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है. किसानों को रबी फसल के समय इस योजना का लाभ दिया जाएगा. योजना कैसे लागू की जानी है, इसे लेकर केंद्र के साथ सहमति बन चुकी है. हाल में ही इस योजना को लागू करने के लिए मैनेजमेंट संस्थान ने एक स्टडी की थी. कहा कि इसके तहत उत्तर और दक्षिण बिहार की परिस्थितियों को देखते हुए योजना के लिए बीमा का प्रीमियम तय किया गया है. अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम देना पड़ता है. बांकी राशि में आधा केंद्र और आधा राज्य सरकार देती है. जिला सहकारिता पदाधिकारी सुदर्शन कुमार ने कहा कि वर्ष 2016-17 में ही यह योजना चालू किया गया था. लेकिन किसानों को प्रीमियम अधिक देना पड़ रहा था. और उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा था. इस वजह से योजना बंद कर दी गई. फिर राज्य सरकार ने साल 2018 में बिहार राज्य फसल सहायता योजना शुरू की. इसमें किसानों को प्रीमियम नहीं देना पड़ता है. बिहार राज्य फसल सहायता योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान होने पर 20 फीसदी तक क्षति होने की स्थिति में 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 15 हजार एवं 20 फीसदी से अधिक क्षति होने की स्थिति में 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा. कहा कि सितंबर से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने को लेकर केंद्र से सहमति बन गई है. हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 20 हजार रुपये सहायता राशि का भुगतान किया जाता है. इस साल जिले में 40 हजार किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा.
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