मधुबनी. आगामी 9 जुलाई को जिला में होने वाले पंचायत चुनाव में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है. निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन में कहा गया है कि पंचायत उपचुनाव में संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित दंडाधिकारियों की नियुक्त करें. दंडाधिकारी हमेशा भ्रमणशील रहें. किसी भी समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाएं. कर्तव्य निर्वहन में कोताही बरतने वाले दंडाधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए. मतदान तिथि को मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में कोई दुकान, प्रतिष्ठान मतदान अवधि के दौरान खुला नहीं रखा जाएगा. असामाजिक तत्वों अक्सर ऐसे ही स्थानों में अपना अड्डा जमाने की फिराक में रहते हैं. अनिष्पादित वारंट का अभियान चलाकर निष्पादन कराने तथा निर्वाचन के संदर्भ में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं उनका स्थानीय प्रसार माध्यमों से प्रचार प्रसार कराएं. ताकि आम जनता के मन में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा होने का निर्देश दिया. जिन क्षेत्रों में मतदान होना है वहां के सभी अनुज्ञप्ति धारी के शस्त्रों की गहन जांच एवं सत्यापन कराने, हत्या एवं गंभीर आपराधिक कार्यों में संलिप्त तथा आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई करने को कहा गया है. जिन पंचायत उप चुनाव के प्रखंड का सीमा नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं उनकी सीमाओं को मतदान के 3 दिन पहले से पूरी तरह सील करने, मतदान के दिन जिन प्रखंडों में मतदान होना है उन प्रखंड में मोटरसाइकिल तथा चार पहिया वाहनों का चलना फिरना प्रतिबंधित करने तथा उसकी चेकिंग कराने का निर्देश दिया. अवांछित और असामाजिक तत्वों तथा बूथ लुटेरों की धड़-पकड़ एवं उन पर त्वरित करवाई करने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने, नागरिक सुरक्षा संहिता की संगत धाराओं के अधीन निरोधात्मक कार्रवाई करने, कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदान केंद्र पर निर्भय होकर वोट देने के लिए आने जाने की व्यवस्था करने, मतदान के बड़े फोल्ड मत पेटी को वज्रगृह में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के तहत रखने सहित कई निर्देश राज्य चुनाव आयोग ने दिया है.
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