Madhubani News : जिले में 16 से होगी सिपाही भर्ती परीक्षा, अधिकारियों को मिला निर्देश

कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए.

By GAJENDRA KUMAR | July 13, 2025 10:29 PM
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मधुबनी. समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से संबोधित किया.

उन्होंने कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए. जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर जाने वाले दंडाधिकारी व अन्य पदाधिकारी भी अपना पहचान पत्र साथ में रखना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुचें. उन्होंने कहा कि सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा मधुबनी जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 16, 20, 23, 27, 30 जुलाई व 3 अगस्त को एकल पाली में आयोजित होगी. परीक्षा के सफल व शांतिपूर्ण आयोजन लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है. सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. महिला अभ्यर्थियों की जांच के लिए महिला वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश भी दिया गया है. परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर फ्रिस्किंग के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व महिला पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है. पुरुष व महिला सभी अभ्यर्थियों की अनिवार्य रूप से बॉडी फ्रिस्किंग की जाएगी. जिलाधिकारी ने सभी परीक्षार्थियों से ससमय परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की अपील की है. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर कलम, मोबाइल फोन, घड़ी एवं अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

प्रातः 10:30 बजे के बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा. परीक्षार्थियों के प्रवेश के बाद सभी परीक्षार्थियों को आवंटित रोल नंबर के आधार पर बैठना होगा. जहां अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन एवं फोटोग्राफी भी कराई जाएगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जैमर लगाए गए हैं. किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी कर्मी को अपने पास मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने की अनुमति नहीं है. सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा144 के तहत संपूर्ण परीक्षा अवधि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी.

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