सजा के बिंदु पर 11 जुलाई को सुनवाई बाबूबरही थाना क्षेत्र का मामला मधुबनी . बाबूबरही थाना क्षेत्र में करीब 12 वर्ष पूर्व हुई संतोष हत्याकांड मामले को लेकर जिला अवर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरैल निवासी आरोपी राम उदगार ठाकुर एवं अशोक यादव को दफा 302 एवं 120 बी भादवि में दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी. अपर लोक अभियोजक संजय कुमार के अनुसार घटना 23 व 24 जनवरी 2013 की रात की है. जब आरोपी ने एक साजिश के तहत बरैल के ही संतोष कुमार सिंह को हत्या कर दिया था. इसके बाद बरैल चौक से एक किलोमीटर बौधु पोखर के समीप शव छुपा दिया था. घटना को लेकर मृतक के पिता चंदेश्वर सिंह के बयान पर बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
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