Motihari: 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से मिलेगा डीजल अनुदान

डीजल चालित पम्पसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है

By HIMANSHU KUMAR | July 30, 2025 5:55 PM
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Motihari: मोतिहारी. वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत खरीफ मौसम के फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ की स्थिति से निबटने हेतु डीजल चालित पम्पसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए विभागीय पोर्टल को जल्द हो ऑनलाईन हेतु खोला जायेगा. खरीफ फसलों की सिंचाई डीजल पंपसेट से करने के लिए क्रय किये गये डीजल पर 75 रूपये प्रति लीटर की दर से 750 रुपये प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जायेग. अनुदान प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए देय होगा. इस योजना का लाभ कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल में ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा. किसान कृषि विभाग के वेबसाईट dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध अनुदान के लिए आवेदन मेनू पर क्लिक कर करेंगे और अनुदान के प्रकार यानि डीजल अनुदान का चयन करेंगे. किसान बिहार कृषि ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकेंग. किसान द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरते समय ही डीजल क्रय संबंधी वाउचर अपलोड किया जायेगा. निबंधित किसान अनुमान्य अवधि में सिंचाई के लिए नियमानुसार निबंधित पेट्रोल पंप विक्रेता से डीजल क्रय करेंगे एवं क्रय संबंधी डिजिटल वाउचर प्राप्त करेंगे. इस वाउचर में पेट्रॉल पंप के द्वारा किसान के निबंधन संख्या का अंतिम 10 डिजिट का पूरा उल्लेख करना होगा. साथ ही संबंधित किसान के द्वारा इस डिजिटल वाउचर के उपर अपना हस्ताक्षर एवं पूरा नाम अंकित किया जायेगा. आवेदक द्वारा हस्ताक्षर नहीं कर सकने की स्थिति में संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक के द्वारा आवेदक के अंगूठे के निशान को सत्यापित करने की कार्रवाई की जायेगी. अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करते ही किसान को एसएमएस के माध्यम से मोबाईल पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी और आवेदन स्वतः संबंधित कृषि समन्वयक को सत्यापन ऑनलाइन प्रेषित हो जायेगा. कृषि समन्वयक अधिकतम आठ दिनों के अंदर आवेदन को जांच कर अपने लॉगिन से अनुशंसा के साथ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगे. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी उक्त आवेदन को जांच कर जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे. जिला कृषि पदाधिकारी अपने लॉगिन से प्राप्त सभी आवेदनों की जांच करते हुए भुगतान हेतु कृषि विभाग को अग्रसारित करेंगे.

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