भैंस चराने के विवाद में हत्याकांड के दोषी धर्मेंद्र को आजीवन कारावास
निर्णय सुनने नंगे पांव पहुंचीं थी दोषी की पत्नी, सजा सुनते ही फफक कर रो पड़ी
By BIRENDRA KUMAR SING | May 8, 2025 11:14 PM
मुंगेर. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रुम्पा कुमारी ने वर्ष 2021 में खेत में भैंस चराने के विवाद में जरवन पटेल के हत्या मामले में गुरुवार को धर्मेन्द्र पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अभियुक्त की पत्नी भी नंगे पांव निर्णय सुनने कोर्ट आई थी, निर्णय सुनने के बाद वह फफक-फफक कर रोने लगी.
9 अगस्त 2021 को हुई थी जरवन मंडल की हत्या
घटना के संबंध मे एपीपी ने बताया कि 9 अगस्त 2021 को जरवन मंडल जब खेत पर पहुंचा तो उसके खेत में उसके पड़ोसी का भैंस फसल को नुकसान पहुंचा रहा था. जरवन मंडल जब भैंस भगाने लगा तो इसी दौरान चार अभियुक्त खेत में पहुंचा एवं मारपीट की. अभियुक्त धर्मेन्द्र मंडल ने लोहे के रड से जरवन मंडल के सर पर मार कर लहुलुहान कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के दौरान खगड़िया सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में अन्य सेशन वाद संख्या 280/2022 विचाराधीन है. जिसमें अरविंद पटेल, गोविंद पटेल एवं ललित पटेल के विरुद्ध में अनुसंधान जारी है.
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