अनियमितताओं के कारण पकड़ी गयी गाड़ियों पर लगाया गया जुर्माना
विद्यालय
वाहनों के निर्धारित प्रमुख मानक
वाहन चालक के पास वैध भारी वाहन चालान अनुज्ञप्ति एवं कम-से-कम एक वर्ष का अनुभव हो.
वाहन में स्पीड गवर्नर, VLTD, पैनिक बटन, रेफ्लेक्टिव टेप, जीपीएस आदि यंत्र लगे हों.
वाहन में सीसीटीव कैमरे लगाने को कहा गया.
विद्यालय
प्रबंधन के दायित्व
विद्यालय स्तरीय परिवहन समिति का गठन एवं प्रत्येक तीन माह बैठक का आयोजन.
ऑटो/इ-रिक्शे से छात्रों के परिवहन पर रोक.
उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन ऑपरेटर पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाये.
बता दें कि कई ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है. यहां टेंपो या इ-रिक्शे पर क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बैठाकर लाया जाता है. इस जांच अभियान में एडीटीओ, एमवीआई सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे. जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों से अपील की है कि वे विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सभी परिवहन मानकों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जायेगी.
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