चार जून 1998 को टीवी व बाइक के लिए पत्नी की कर दी थी हत्या
प्रतिनिधि, नवादा कार्यालय.
व्यवहार न्यायालय नवादा के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार ने हिसुआ थाना कांड संख्या 47/98 के आरोपित महबतपुर निवासी नवीन कुमार को पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 3000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने लाश छुपाने के मामले में दोषी पाते हुए तीन वर्ष एवं 3000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है