Samastipur : सदर एसडीओ के बार-बार निर्देश पर अधिकारियों ने नहीं दिया जांच प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण

सदर एसडीओ के द्वारा बार-बार निर्देश के बाद भी जांच टीम के द्वारा उन्हें जांच प्रतिवेदन नहीं दिया जा रहा है.

By GIRIJA NANDAN SHARMA | June 19, 2025 6:08 PM
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समस्तीपुर . सदर एसडीओ के द्वारा बार-बार निर्देश के बाद भी जांच टीम के द्वारा उन्हें जांच प्रतिवेदन नहीं दिया जा रहा है. एसडीओ ने जांच टीम में शामिल तीनों अधिकारियों से कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण स्पष्टीकरण पूछा है. तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा गया है. एसडीओ ने छतौना पंचायत के मुखिया फंड के वर्तमान सभी योजना के भुगतान राशि पर अविलंब रोक लगाते हुए पूर्व की सभी योजना का बिंदुवार उच्चस्तरीय जांच कर दोषी सभी व्यक्तियों पर समुचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देते हुये तीन अधिकारियों की जांच टीम गठित की थी. एसडीओ ने सदर अनुमंडल दंडाधिकारी पंकज कुमार झा, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, सदर तथा पथ निर्माण विभाग के प्रितेश कुमार को जांच टीम में शामिल किया था. कहा गया था कि छतौना पंचायत के भूसारी निवासी नवीन कुमार पांडेय से प्राप्त आवेदन के आलोक में वर्णित तथ्यों की संयुक्त बिंदुवार जांच कर प्रतिवेदन की मांग कई बार की गयी है.तिथि निर्धारित कर उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में संबंधित मुखिया, पंचायत सचिव तथा पूर्ण अभिलेख के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था.लेकिन अबतक जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, न ही निर्धारित तिथि को कोई उपस्थित हुये. इस मामले में सदर एसडीओ ने अंतिम बार निर्देश जारी करते हुये 5 जून 2025 को जांच प्रतिवेदन के साथ-साथ संबंधित मुखिया, पंचायत सचिव तथा पूर्ण अभिलेख के साथ अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में तलब किया था. लेकिन कई बार निर्देश देने के बाद भी इसका पालन नहीं होने पर पुन: 19 जून को सदर एसडीओ ने पत्र भेजकर जांच टीम के तीनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा है. कहा है कि पत्र के स्मारों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा जांच कार्य में शिथिलता बरती गई है एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की जा रही है, जो आपके कार्य के प्रति लापरवाही और मनमानेपन का द्योतक है.एसडीओ ने स्पष्टीकरण तीन दिनों के अन्दर कार्यालय में समर्पित करने को कहा है. इसके साथ ही 23 जून 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जांच प्रतिवेदन के साथ-साथ संबंधित मुखिया, पंचायत सचिव तथा पूर्ण अभिलेख के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करने कहा है. अन्यथा उक्त कृत्यों के लिये सबों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा.

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